नई दिल्ली,

नरेन्द्र मोदी सरकार ने आखिरकार भाजपा और संघ के एजेंडे को लागू करते हुए जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटा दिया है। इस धारा के हटते ही जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को भी अलग कर दिया गया है। अब जम्मू-कश्मीर राज्य नहीं रहा, बल्कि अब केन्द्र शासित प्रदेश कहलायेगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अब राष्ट्रपति का आदेश लागू होगा।

अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को मिलने वाले तमाम विशेष अधिकार खत्म हो गए हैं। दोहरी नागरिकता भी खत्म हो गई है। राज्य के पुनर्गठन का अधिकार केन्द्र को मिल गया है। अनुच्छेद 370 समाप्त होते ही जम्मू-कश्मीर का अपना अलग झंडा और अलग संविधान नहीं होगा, बल्कि भारत का तिरंगा झंडा और भारतीय संविधान के सभी प्रावधान वहां लागू होंगे। वहां की विधानसभा का कार्यकाल भी अब 6 साल न होकर अन्य राज्यों की तरह 5 साल का रहेगा। जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाये जाने के संबंध में भारत सरकार के राजपत्र में घोषणा कर दी गई है।

72 साल पहले भारत के एकीकरण के बाद जम्मू-कश्मीर में धारा 370 लगाकर विशेष प्रावधानों का इंतजाम किया गया था।

 

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