नई दिल्ली, 3 मई 2019

ईवीएम को लेकर सवाल उठाते रहे विपक्ष की  याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है। अगले हफ्ते विपक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। वीवीपैट से निकली पर्चियों के ईवीएम से सही मिलान नहीं होने की शिकायत 21 विपक्षी दलों ने सुप्रीम कोर्ट से की थी।

इस शिकायत के बाद न्यायालय ने बीते 8 अप्रैल को चुनाव आयोग को सभी विधानसभा क्षेत्रों में एक से लेकर 5 मतदान केन्द्रों पर ईवीएम से वीवीपैट पर्चियों के बेतरतीब मिलान की संख्या बढ़ाने का निर्देश दिया था। जिस पर आंध्र के मुख्यमंत्री और टीडीपी नेता एन. चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट से उसके आदेश की समीक्षा की मांग की थी। विपक्षी दलों ने अपनी याचिका में कहा था कि एक से पांच तक मतदान केन्द्र बढ़ाना एक उचित संख्या नहीं है और कोर्ट के इस आदेश से उन्हें संतुष्टि नहीं होती है।

जिसके बाद वकील अभिषेक मनु सिंघवी आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लेकर पेश हुए। जिसे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ती की पीठ ने स्वीकार करते हुए अगले हफ्ते सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है।

 

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