रायपुर,

पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के प्रमुख सचिव अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह की ओर से दाखिल मानहानि केस में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और पत्रिका के तत्कालीन संपादक गिरिराज सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। रायपुर कोर्ट ने अमन सिंह और यास्मीन सिंह की ओर से दाखिल मानहानि केस में कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह और पत्रकार गिरिराज सिंह को 6-6 महीने की जेल और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

रायपुर कोर्जाट के जज विन प्रधान  ने सजा सुनाई है। मामला 30 अक्टूबर 2013 का है, जब पत्रिका अखबार में अमन सिंह के दुबई भागने और आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के साथ-साथ पत्नी यास्मीन सिंह को अनुचित लाभ पहुंचाने, पत्नी के नाम पर संपत्ति खरीदने जैसे गंभीर आरोप लगाये गये थे। उस वक्त कांग्रेस प्रवक्ता आरपी सिंह ने इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी।

इस मामले में कोर्ट ने कई बार सुनवाई की। जिसके बाद दोनों को आज सजा सुनाई गई है। दोनों को 15-15 दिन का वक्त दिया गया है, जिसमें वो अपील कर सकते हैं। अगर 15 दिन के भीतर अपील स्वीकार हो जाती है तो गिरफ्तारी नहीं होगी, अन्यथा दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।

 

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