बिलासपुर, चिटफंड घोटाले में आरोपी पूर्व सीएम रमन सिंह के पुत्र भाजपा पूर्व सांसद अभिषेक सिंह केे खिलाफ दर्ज मुकदमा (F.I.R)निरस्त करने की मांग करने वाली याचिका हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है।

कोर्ट ने इस मामले में अभिषेक सिंह को किसी भी तरह की राहत देने से इन्कार कर दिया है। हाईकोर्ट ने अभिषेक सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए 22 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुरक्षित रखे गए फैसले को बुधवार को सुनाते हुए सिंगल बेंच ने चिटफंड फर्जीवाड़े मामले में पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को किसी भी तरह की राहत देने से इन्कार कर दिया है।अभिषेक सिंह की गिरफ्तारी का रास्ता साफ होता दिख रहा है। याचिका खारिज होने के बाद अब माना जा रहा है कि,चिटफंड कंपनी मामले में आरोपी बने अभिषेक सिंह को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है।

 

कोर्ट के आदेश के बाद हुआ था जुर्म दर्ज;

चिटफंड फर्जीवाड़ा मामला में अंबिकापुर सत्र न्यायालय ने अभिषेक सिंह समेत 20 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था, जिसके बाद पूर्व सांसद के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया था। अभिषेक सिंह ने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। इस मामले में शासन की तरफ से महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा ने पैरवी की थी।

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