रायपुर, 23 अक्टूबर

भूपेश सरकार ने सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों, अधिकारियों की पदोन्नति में आरक्षण को लागू कर दिया है। इसके लिए राज्य सरकार ने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गजट के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण का नियम दो तरह से लागू किया जाएगा। पहला है वरिष्ठता-सह-उपयुक्तता यानि सीनियॉरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस को आधार मानकर पदोन्नति का आरक्षण रोस्टर तैयार किया जाएगा औऱ दूसरा है- योग्यता-सह-वरिष्ठता यानि मेरिट कम सीनियॉरिटी को आधार मानकर उपयुक्त कर्मचारियों की सूची तैयार की जाएगी।

पदोन्नति में आरक्षण प्रथम श्रेणी से लेकर तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर लागू होगा। यहां तक कि नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन एवं छत्तीसगढ़ सदन में कार्यरत कर्मचारियों पर भी लागू होगा।

सीनियॉरिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस के आधार पर होने वाली पदोन्नति में आरक्षण द्वितीय श्रेणी के पदों पर, द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत आने वाले पदों पर तथा दिवतीय श्रेणी से प्रथम श्रेणी के पदों पर लागू होगी। जिसमें अऩुसूचित जाति के लिए 13 प्रतिशत तथा अऩुसूचित जनजाति के लिए 32 प्रतिशित आरक्षण पदोन्नति में दिया जाएगा। इसी  तरह तृतीय श्रेणी के पदों पर, तथा तृतीय श्रेणी के अंतर्गत पदों पर तथा चतुर्थ श्रेणी के अंतर्गत पदों पर भी पदोन्नति में आरक्षण दिया जाएगा। इसमें में एससी के लिए 13 प्रतिशित और एसटी के लिए 32 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था पदोन्नति में रखी जाएगी।

मेरिट कम सीनियॉरिटी के आधार पर होने वाली पदोन्नति में प्रथम श्रेणी के पदों से प्रथम श्रेणी के उच्च वेतनमान के पदों पर पदोन्नति दिये जाने पर एससी के लिए 13 फीसदी जबकि एसटी के लिए 32 फीसदी आरक्षण का नियम लागू किया जाएगा।

पदोन्नति में आरक्षण का नियम लागू होने पर छत्तीसगढ़ में शासकीय सेवकों का क्रम कुछ इस प्रकार रहेगा। पहला पद अनारक्षित श्रेणी का, दूसरा एसटी के लिए आरक्षित तीसरा अनारक्षित चौथा एससी के लिए आरक्षित, पांचवा अनारक्षित छठा पद एसटी के लिए आरक्षित सातवां अऩारक्षित आठवां पद एसटी के लिए आरक्षित…और इसी तरह से ये सूची आगे बढ़ती चली जाएगी।

 

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By Admin

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