नई दिल्ली, 9 अप्रैल 2020
कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को आर्थिक दिक्कतों का सामना न करना पड़े इसके लिए सरकार लगातार नए-नए एलान कर रही है. अब इसी कड़ी में आयकर विभाग ने एक घोषणा की है जिसका देश के 14 लाख टैक्सपेयर्स को फायदा होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एलान किया है कि वो टैक्सपेयर्स को राहत देने के लिए 5 लाख रुपये तक के रिफंड तुरंत जारी करेगा. करीब 14 लाख करदाताओं को इसका फायदा मिल पाएगा. बुधवार को ही केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि सभी कारोबारी संस्थाओं और टैक्सपेयर्स को उनके 5 बकाया रिफंड तुरंत जारी कर दिए जाएं.
सरकार की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी लंबित पड़े जीएसटी और कस्टम रिफंड भी तुरंत जारी कर दिए जाएं. इसका फायदा 1 लाख कारोबारी संस्थाओं को मिल पाएगा जिसमें स्मॉल और मीडियम बिजनेस यानी एमएसएमई शामिल हैं. लिहाजा वित्त मंत्रालय के इस आदेश के बाद आयकर विभाग करीब 18,000 करोड़ रुपये के रिफंड जारी करेगा.
कैसे ले सकते हैं रिफंड
आयकर देने वाले टैक्सपेयर्स को रिफंड लेने के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है. कारोबारी साल खत्म होने के बाद तय तारीख से पहले लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना होता है. अगर उनकी तयशुदा टैक्स देनदारी से ज्यादा टैक्स काटा गया होता है तो आयकर विभाग इसको जांचकर बाकी बचा टैक्स रिफंड लोगों को वापस कर देता है.