रायपुर, 13 दिसंबर 2019

भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली ने मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कार्य शुरु कर दिया है। निर्वाचन आयोग के तय कार्यक्रम के मुताबिक 16 दिसम्बर 2019 को राज्य के समस्त जिलों के मतदान केन्द्रों में मतदाता सूची का प्रारंभिक प्रकाशन कार्यालयीन समय में किया जाएगा। मतदाता 16 दिसम्बर 2019 से 15 जनवरी 2020 तक राज्य के सभी मतदान केन्द्रों पर उपस्थित होकर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने, हटवाने और संशोधन के लिए दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं
। दावा आपत्ति का निराकरण 27 जनवरी तक किया जाएगा और मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 7 फरवरी 2020 को किया जाएगा।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने बताया कि ऐसे भारतीय नागरिक जिनकी उम्र एक जनवरी 2020 को 18 वर्ष पूर्ण होगी तथा ऐसे भारतीय नागरिक जिनका नाम अभी तक किसी कारणवश मतदाता सूची में नही जुड़ पाया है। वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए फार्म-6 भरकर संबंधित दस्तावेजों की छायाप्रति के साथ जमा कर सकते हैं।

मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि  रहने पर इसे सुधारने के लिए फार्म-8 भरकर जमा करना होगा। मतदाता सूची से नाम विलोपित रहने की स्थिति के लिए फार्म-7 भरा जाएगा। निःशक्त श्रेणी के मतदाताओं से फार्म-6 के द्वारा प्राप्त जानकारी को मतदाता डाटा बेस में निःशक्तता की श्रेणी के साथ प्रविष्टि किया जाएगा।
मतदाता सूची के प्रकाशन की अवधि में मतदाता अपने मतदान केन्द्र पर जाकर मतदाता सूची में अपना नाम देख सकते हैं। इसके अलावा मतदाता मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय छत्तीसगढ़ की वेबसाइट www.ceochhattisgarh.nic.in में उपलब्ध मतदाता सूची में अपना नाम खोज सकते हैं।

किसी प्रकार की जानकारी अथवा शिकायत के लिए राज्य सूचना केन्द्र रायपुर में स्थापित टोल फ्री नम्बर 180023311950 एवं जिलों में स्थापित कॉल सेंटर के टोल फ्री नम्बर 1950 पर संपर्क किया जा सकता है।

 

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