बिलासपुर,आधुनिक परिवेश में ऑनलाइन सिस्टम से अनेक सुविधाएं है तो जोख़िम भी,गाड़ी बेचने का विज्ञापन देकर जालसाज ने एक लाख तेरह हजार तीन सौ पचास रुपये की चपत लगा दी।
बता दें बडी मस्जिद गौरेला पेण्ड्रारोड निवासी मोहम्मद अनस पिता मोहम्मद वसीम कुरैशी उम्र 19 साल ने 23 जुलाई 2019 को ऑनलाइन एप ओएलएक्स से सेंकेण्ड हेण्ड बाईक खरीदने केटीएम ड्यूक 200 मोटर साईकल का विज्ञापन दिखा। जिसमे उस पर बेचने वाले का नाम अजय यादव मोबाईल नंबर 9996970540 अंकित था तथा उसका ओएलएक्स आईडी 1525916322 था। पीडित अनस ने उसके मोबाईल नंबर 9996970540 से संपर्क कर उक्त वाहन को तीस हजार रू मे विक्रय करने की बात कही तथा उसने स्वंय को आर्मी आफीसर बताते हुये अपना पता आर्मी केंटीन के पास नागपुर बताया। इसके बाद अजय यादव नाम शख्स ने उक्त वाहन को इंडियन आर्मी के ट्रासंपोर्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से भिजवाने की बात कहीं। 23 जुलाई को रात्रि करीब 9 बजे उस व्यक्ति के बोलने पर पीडित ने 3150 रू पप्पू राम मीना के खाता क्रमांक 918306452442 में बतौर एडवांस जमा किया। दूसरे दिन 24 जुलाई को सुबह करीब 8 बजे के लगभग डिलवरी बाय भानू तेजा नामक व्यक्ति का मोबाईल नंबर 9649019105 से फोन आया और उसने कहा कि आपकी बाईक गौरेला पहुंच गयी है। डीजल एवं फार्मेलिटी चार्ज 11200 रू उसी खाते मे जमा कर दो। तब पीडित ने 11200 रू उसी खाते मंे जमा कर दिया। कुछ देर बाद सुबह करीब 8.40 बजे भानू तेजा नाम का व्यक्ति ने दोबारा फोन कर बोला कि तुम शेष राशि 27 हजार रू पुन उसी खाते में जमा कर दो तोे 10 मिनट में वाहन मिल जायेगा। पीडित ने 27 हजार रू फिर से उसी खाते में जमा किया। लगभग 10 बजे भानू तेजा नामक व्यक्ति का फिर फोन किया और खुद को डिलीवरी बांय बताते हुए बाईक डिलवरी चार्ज 7 हजार रू पुन उसी खाते में जमा करने को कहा। जिसे बाद में वापस लौटाने की बात कही। इस पर पीडित ने 7 हजार रू पुन उनके खाते में जमा कर दिया। कुछ देर बाद फिर से 11 बजे के लगभग भानू तेजा नामक व्यक्ति का फोन आया और कहा कि 21 हजार 150 रू इंसयोरेंस राशि जमा करना होगा। पीडित नेा 21 हजार 150 रू उसी खाते मे जमा किया। भानू तेजा नामक व्यक्ति ने पीडित को पुन फोन कर बोला कि आपके द्वारा अलग अलग किस्त से भुगतान किया गया है। वह वापस हो जायेगा तुम्हे एक ही किस्त से उसी खाता नंबर मे संपूर्ण राशि 30 हजार रू जमा करनी होगी। तब पीडित ने आर्मी आफिसर बताने वाले व्यक्ति अजय यादव के बैंक खाता में 30 हजार रूपए मे जमा कर दिया। इसके बाद पीडित के मोबाइल पर काल कर डिलवरी बायं ने कहा कि बाईक डिलवरी हेतू आवश्यक रेड टिक नही हट रहा है। इसके लिए 14 हजार रू पुन जमा करना होगा, जो बाईक की डिलवरी के पश्चात भुगतान की गयी शेष राशि 83 हजार 350 रू वाहन के साथ ही वापस हो जायेगी। वाहन की डिलवरी पूरे दिन नही मिलने पर तथा पुन उक्त व्यक्ति भानू तेजा द्वारा जी.एस.टी के नाम पर 12 हजार 500 रू की मांग करने पर पीडित को ठगे जाने का संदेह हुआ। पीडित को झांसा देकर एक लाख तेरह हजार तीन सौ पचास रूपए का धोखाधडी किया गया। पीडित की रिपोर्ट पर गौरेला पुलिस धारा 420 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है।
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