भरतपुर:- जिला प्रशासन द्वारा मनरेगा में पात्र महिला को जिला ग्राम रोजगार सहायक पद पर नियुक्ति नहीं देने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्‍त रुख अपना लिया है. एसीजीएम ने भरतपुर जिला कलेक्टर आरुषि ए मालिक की कार और जिला परिषद के फर्नीचर को कुर्क कराने के आदेश जारी किए हैं.


गुरुवार को कोर्ट के सेल अमीन ने जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर पर कुर्की का वारंट चस्पा कर दिया. अगर एक महीने में पात्र महिला चंचल शर्मा को नियुक्ति नहीं दी गई तो जिला कलेक्टर की कार और जिला परिषद के फर्नीचर की सार्वजनिक रूप से नीलामी की जाएगी.

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By Admin

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