जयपुर:- लॉकडाउन 4.0 को लेकर राजस्थान सरकार की ओर से सोमवार शाम गाइडलाइन जारी की गई, ACS होम राजीव स्वरूप ने गाइडलाइन की जानकारी देते हुए बताया कि कर्फ्यू इलाकों में किसी प्रकार की छूट नहीं मिलेगी. गाइडलाइन में दी गई शर्तों की पालना करनी होगी.राजीव स्वरूप ने कहा कि कोरोना से घबराना नहीं है,सावधानी रखते हुए कार्य करना है.आवागमन में जिले के भीतर और दूसरे जिले में जाने की बिना पास अनुमति है. गृह विभाग पहले रूट देखगा,उसके बाद बस चालू की जाएगी. राज्य से बाहर जाने-आने के लिए आदेश पुराने लागू रहेंगे..

-सभी दुकान खुलेंगी, दुकान में 5 से अधिक लोग नहीं होंगे
-बिना मास्क दुकान में जाने की इजाजत नहीं होगी
-अधिकारी करेंगे दुकानों की समय-समय पर जांच
-घर से बिना मास्क निकलने पर होगी कार्रवाई
-2 गज की दूरी बनाकर रखनी होगी
-मिष्ठान भंडार सहित अब रेस्टारेंट भी खुल सकेंगे
-रेस्टोरेंट में सिर्फ होम डिलीवरी को मिली इज़ाज़त..
-50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खुलेंगे निजी-सरकारी कार्यालय
-ग्रीन जोन में ऑटो-बस सेवा होगी शुरू
-ऑरेंज जोन में बस-ऑटो सेवा शर्तों के साथ चलेगी
-बसों में सीटों से अधिक सवारी ले जाने पर होगी सख्त कार्रवाई
-रेड जोन में बंद रहेगी ऑटो-बस सेवा

3 सिद्धान्तों पर आधारित है गाइडलाइन
-लोग हो चुके कोरोना के खतरे से वाकिफ
-सरकार को है सबकी चिंता,अब हर चीज की जा रही शुरू
-कुछ प्रतिबंध लागू रहेंगे
-लॉकडाउन के 8 सप्ताह बाद सभी लोग कोरोना के खतरे से वाकिफ
-सभी को पता इसके लिए क्या एहतियात बरतने चाहिए
-गैरजिम्मेदार लोग खुद परिवार को सभी को खतरे में डाल सकते हैं
-नियमों का उल्लंघन करने पर की जाएगी सख्त कार्रवाई
-किसी भी स्थान पर 5 से अधिक लोग एकत्रित नहीं हो सकते
-शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में रहेगी कर्फ्यू की स्थिति
-शॉपिंग मॉल,स्कूल-शैक्षणिक-स्पॉर्ट्स-पार्टी-धार्मिक स्थल बंद रहेंगे
पान-गुटखा और तंबाकू पर रहेगी पूरी तरह रोक

By:- भूपेंद्र शर्मा, संपादक, राजस्थान

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