बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित नान घोटाले मामले को लेकर हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बड़ा फैसला दिया।अब इस हाईप्रोफाइल मामले की कोर्ट में नान स्टॉप सुनवाई होगी. मिली जानकारी के मुताबिक डे-टू-डे 26 अगस्त से 2 सितंबर तक चीफ जस्टिस पी आर रामचंद्र मेनन एव जस्टिस पी पी साहू के डिवीजन बैंच में इस मामले की सुनवाई होगी।  इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले से संबंधित याचिकाकर्ता जो भी दस्तावेज सबमिट करना चाहे 14 अगस्त तक कर देंने का अवसर दिया गया है।


बता दें छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम (नान) में करोड़ों का घोटाला हुआ था । इस मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता एवं पूर्व केंद्रीय वित्तमंत्री पी चिदंबरम एवं महेश जेठमलानी बिलासपुर हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट में पहुंचे थे चीफ जस्टिस कोर्ट कुछ देर सुनने के बाद आगे की तारीख मुक्करर की गई।उसके बाद दोनों सीनियर वकील दिल्ली के लिए रवाना हो गए।आरोप यह भी है कि छत्तीसगढ़ में राइस मिलरों से लाखों क्विंटल घटिया चावल लिया गया और इसके बदले करोड़ों रुपये की रिश्वतखोरी की गई।

इसी तरह नागरिक आपूर्ति निगम के ट्रांसपोर्टेशन में भी भारी घोटाला किया गया इस मामले में 27 लोगों के ख़िलाफ़ मामला दर्ज़ किया गया था जिनमें से 16 के ख़िलाफ़ 15 जून 2015 को अभियोग पत्र पेश किया गया था जबकि मामले में दो वरिष्ठ आईएएस अधिकारी डॉ. आलोक शुक्ला और अनिल टूटेजा के ख़िलाफ़ कार्रवाई की अनुमति के लिये केन्द्र सरकार को पत्र लिखा गया है।

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