जयपुर:- दीपावली के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा पटाखे या आतिशबाजी चलाए जाने पर लगाई गई रोक के आदेशों के मद्देनजर किसी भी दुकानदार द्वारा पटाखे व आतिशबाजी बेचे जाने पर ₹10000 तथा किसी भी व्यक्ति द्वारा उसका उपयोग करने या उपयोग करने की अनुमति देने पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

राजस्थान एपिडेमिक एक्ट 2020 के सेक्शन 11 के तहत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में कार्रवाई के लिए कार्यवाहक मजिस्ट्रेट, एएसआई से ऊपर के रैंक वाले पुलिस अधिकारी, नगर निगम ,नगर पालिका या नगर परिषद के रेवेन्यू इंस्पेक्टर व ऊपर के अधिकारी, सीईओ जिला परिषद और विकास अधिकारी अपने -अपने क्षेत्राधिकार में इस आदेश का उल्लंघन करने पर जुर्माना लगाए जाने के लिए अधिकृत किए गए हैं।

माननीय राज्यपाल की ओर से जारी अधिसूचना की पालना में गृह सचिव की ओर से जारी आदेश में बताया गया कि राजस्थान एकेडमिक एक्ट 2020 में किए गए संशोधन के अनुसार कोई भी दुकानदार पटाखे आतिशबाजी से जुड़ा सामान विक्रय नहीं करेगा। ऐसा पाए जाने पर संबंधित दुकानदार के विरुद्ध ₹10000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही किसी भी व्यक्ति द्वारा पटाखे या आतिशबाजी के उपयोग नहीं किया जाएगा तथा ना ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए अनुमति देगा। इस आदेश का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

By:- भूपेंद्र शर्मा, संपादक, राजस्थान

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