नई दिल्ली, 5 जुलाई 2021
सरकार ने कर्मचारियों के भविष्य निधि को कर मुक्त कर दिया है, जिससे आसानी से रुपए निकाले जा सकते हैं. हालांकि ये निकासी कर मुक्त है, लेकिन इसे आयकर रिटर्न में दिखाना जरूरी होगा. वहीं कोविड 19 के चलते वेतन में कटौती और नौकरी छूटने के अलावा कई लोगों को वेतन में देरी का सामना करना पड़ा था.
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इसलिए यदि वेतन स्थगित कर दिया गया था, तो आपको ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपने अपनी वेतन आय पर कर की सही राशि का भुगतान किया है. आम तौर पर वेतनभोगी कर्मचारी कर कटौती के बारे में परेशान नहीं होते हैं क्योंकि एंप्लॉयर उनके लिए ऐसा करता है. हालांकि, कर कानून के चलते कर्मचारी को कम कर चुकाना पड़ सकता है या एंप्लॉयर कम कटौती कर सकता है.
शर्तों के तहत भविष्य निधि खाते से निकाले जा सकते हैं रुपए
जानकारी के मुताबिक पिछले साल जितने लोगों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था, उन्होंने अपने भविष्य निधि खाते से पैसे निकाले थे. वहीं सरकार ने कर्मचारियों को उनके भविष्य निधि खाते से गैर वापसी योग्य रुपयों को निकालने की अनुमति दी है. वहीं एक व्यक्ति कुछ शर्तों के तहत भविष्य निधि खाते से रुपए निकाल सकता है, जिसमें व्यक्ति के रोजगार की अवधि के आधार पर कर का प्रभाव पड़ेगा.
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कर योग्य है एंप्लॉयर का कर्मचारी को किया गया भुगतान
कई एंप्लॉयरों ने घर से काम करने की स्थिति के चलते कोई वस्तु खरीदने पर पैसे खर्च करने के लिए कर्मचारी को प्रतिपूर्ति दी है. एंप्लॉयर का कर्मचारी को किया गया ऐसा कोई भी भुगतान पूरी तरह से कर योग्य है.