नई दिल्ली, 13 अगस्त 2021
नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) ने राहुल गांधी द्वारा दिल्ली में 9 साल की दलित रेप विक्टिम के परिवार के वीडियो अपलोड को कानून का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इससे पहले 4 अगस्त को आयोग ने ट्विटर को इस वीडियो को अपलोड करने को लेकर राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया था. यह शिकायत मिलने के बाद माइक्रोब्लॉगिंग साइट ने राहुल गांधी के खाते को ब्लॉक कर दिया.
फेसबुक को वीडियो हटाने का निर्देश
फेसबुक को लिखे गए पत्र में आयोग ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें पीड़ित अवयस्क बच्ची के परिवार की पहचान उजागर हो रही है. इस वीडियो में रेप विक्टिम और मृतक बच्ची के माता-पिता के चेहरे स्पष्ट रूप से नजर आ रहे हैं जो कि कानून का उल्लंघन है. एनसीपीसीआर ने फेसबुक को इसे लेकर राहुल गांधी के इंस्टाग्राम प्रोफाइल के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015; प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेज (पॉस्को) एक्ट, 2012 और इंडियन पैनल कोड के उल्लंघन के मामले में उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. इसके अलावा फेसबुक से इस वीडियो को हटाने को कहा गया है.
पिछले हफ्ते RAHUL GANDHI गए थे पीड़िता के परिवार से मिलने
कांग्रेस नेता राहुल गांधी पिछले हफ्ते 9 साल की मृतक रेप विक्टिम के परिवार से मिलने गए थे. उन्होंने बच्ची के परिवार को न्याय के लिए साथ देने का भरोसा दिलाया था. इसके बाद उन्होंने बच्ची के मात-पिता के साथ हुई मुलाकात का एक वीडियो ट्विटर पर हिंदी कैप्शन के साथ साझा किया था. राहुल गांधी ने लिखा था कि बच्ची के माता-पिता के आंसू सिर्फ एक ही बात कह रह हैं उनकी बच्ची, देश की बच्ची, न्याय उसका हक है और वह उसके परिवार के साथ न्याय की लड़ाई में साथ हैं. बता दें कि दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के ओल्ड नांगल में एक श्मशान के कूलर से पानी लेने गई बच्ची की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत हो गई. माता-पिता का आरोप है कि उनकी 9 वर्षीय बच्ची का रेप किया गया है. पीड़िता के माता-पिता समेत सैकड़ों स्थानीय लोग घटनास्थल के समीप विऱोध प्रदर्शन कर आरोपियों को मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं.