रायपुर, 10 फरवरी, 2023

छत्तीसगढ़ सरकार ने वन अधिकार अधिनियम के तहत लाभान्वित गांवों को आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किये जाने का फैसला किया है।इसके लिए राज्य के वन बाहुल्य क्षेत्रों के विकासखंडों में एक गांव का चयन कर वन अधिकार अधिनियम के सभी घटकों का क्रियान्वयन किया जाएगा।

चयनित आदर्श ग्राम में राज्य सरकार की ओर से संचालित सभी योजनाओं और कार्यक्रमों से सभी ग्रामीणों को  लाभान्वित किया जाएगा। इसके लिए राज्य के मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने सभी जिला कलेक्टरों और संभागायुक्तों को पत्र लिखकर वनाधिकार विकासखंडों से एक-एक गांव का चयन कर उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत आदर्श ग्राम के रूप में विकसित करने का निर्देश जारी किया है।

चिन्हित गांवों में आगामी 3 माह में व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र के सभी मामलों का निराकरण सामुदायिक, वन अधिकार पत्र, वन संसाधन प्रदाय करने का निर्देश दिया गया है।  इसके अलावा इन गांवों में वन अधिकार समिति का गठन महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के तहत व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टों के विकास कार्य करने को निर्देशित किया गया है।
मुख्य सचिव जैन ने अपने पत्र में वनाधिकार पत्र धारकों को कृषि ऋण की सुविधा के साथ-साथ धान खरीदी हेतु पंजीयन राजीव गांधी भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना एवं राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी दिलाने को कहा है। इसके अतिरिक्त इन गांवों में देवगुड़ी का विकास और लघु वनोपजों का संग्रहण, क्रय और प्रसंस्करण की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने कहा है।

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