मुंगेली// जिले में नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सभी संबंधित उपाय अमल में लाया जा रहा है। इसके मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस.एल्मा ने दशहरा पर्व को लेकर नई गाइड लाइन जारी किया है। जिसके तहत अब रावण के पुतलों की ऊंचाई 10 फीट से अधिक नहीं होगी। वहीं अब रावण दहन के दौरान समिति के पदाधिकारी सहित किसी भी हाल में 50 व्यक्तियों से अधिक व्यक्ति शामिल नही होंगे।
जारी दिशा-निर्देश में कहा गया है कि रावण के पुतला दहन किसी बस्ती, राहवासी इलाके में नही किया जाएंगा। पुतला दहन खुले स्थान पर किया जाएंगा। आयोजन के दौरान केवल पूजा करने वाले व्यक्ति शामिल होंगे। अधिक भीड़ एकत्रित होने की जिम्मेदारी आयोजकों की होगी। जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि कार्यक्रम का यथा संभव आॅनलाइन माध्यमों आदि से प्रसारण किया जाए। पुतला दहन के दौरान का विडियो ग्राफी कराया जाएं। आयोजक एक रजिस्टर से संधारित करेंगे। जिसमें पुतला दहन कार्यक्रम में आने वाले व्यक्तियों का नाम, पता, मोबाईल नंबर दर्ज किया जाएंगा। आयोजन करने वाले व्यक्ति अथवा समिति 4 सीसीटीवी कैमरा लगाएंगा। ताकि उनमें से किसी भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कंाटेक्ट टेªसिंग किया जाए। प्रत्येक समिति अथवा आयोजक समय पूर्व सोशल मिडिया में यह जानकारी देंगे कि कोविड-19 को दृष्टिगत रखते हुए कार्यक्रम सिमित रूप से किया जाएंगा। पुतला दहन में कही भी सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्वागत, भंडारा, प्रसाद वितरण, पंडाल लगाने की अनुमति नही होगी। आयोजन में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को सोशल, फिजिकल डिस्टेसिंग, मास्क लगाना एवं समय-समय पर सेनेटाईजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। रावण दहन स्थल से 100 मीटर के दायरे में आवश्यकतानुसार अनिवार्यतः बेरिकेटिंग कराया जाए। आयोजन के दौरान किसी भी प्रकार के वाद्य यंत्र, ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे, धुमाल, बैड पार्टी बजाने के अनुमति नही होगी। रावण पुतला दहन में किसी भी प्रकार के अतिरिक्त साज-सज्जा, झांकी की अनुमति नहीं होगी।
जारी निर्देश में कहा गया है कि अनुमति उपरांत समिति द्वारा सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएंगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाए जाने वाले अथवा कोरोना से संबंधित कोई भी सामान्य या विशेष लक्षण पाए जाने पर कार्यक्रम में प्रवेश नहीं देने की जिम्मेदारी समिति अथवा आयोजको की होगी। कार्यक्रम आयोजन के दौरान अग्निशमन यंत्र की पर्याप्त व्यवस्था अनिवार्य रूप से किया जाएंगा। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन किया जाएंगा। किसी भी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह भी सुनिश्चित किया जाएंगा। व्यक्ति अथवा समिति द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिंग आवागमन एवं प्रस्थान की पृथक से व्यवस्था बांस बल्ली से बैरिकेटिंग कराकर कराया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कार्यक्रम स्थल पर जाने के कारण संक्रमित हो जाता है तो ईलाज का सम्पूर्ण खर्च आयोजन करने वाला व्यक्ति अथवा समिति द्वारा किया जाएंगा। कंटेनमेंट जोन में रावण पुतला दहन की अनुमति नही दी जाएंगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। निर्देश के उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्यवाही की जाएंगी।