नई दिल्ली, 12 नवंबर 20
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घर खरीदारों और डेवलपर्स को बड़ी राहत दी है। सर्कल रेट और एग्रीमेंट वैल्यू के बीच का जो अंतर है, उस पर अब इनकम टैक्स में 20 फीसदी की राहत दी जाएगी। पहले यह राहत 10 फीसदी थी। यह स्कीम रेसिडेंशियल यूनिट की प्राइमरी बिक्री पर लागू होगी और जिनकी वैल्यू 2 करोड़ तक होगी। इससे रिहायशी रियल इस्टेट को बूस्ट मिलेगा।
यह योजना 30 जून 2021 तक लागू रहेगी। इससे रियल इस्टेट की कीमतों में कमी आएगी। जो घर नहीं बिक पाए हैं उनको बेचने में राहत मिलेगी। बिल्डर्स और ग्राहक दोनों को फायदा होगा। वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए राहत का ऐलान करते हुए कहा, खाद पर 65 हजार करोड़ रुपए की सब्सिडी मिलेगी। इससे खाद की खपत में तेजी आ रही है। गरीबों पर फोकस करते हुए निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर अपनी तिजोरी खोली है। उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की स्कीम में 10 हजार करोड़ रुपए की और बढ़ोतरी कर दी है। इस फंड का उपयोग मनरेगा या ग्राम सड़क योजना के तहत किया जा सकता है। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी।