रायपुर
रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जिसमे किसानों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इस निर्णय के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ सरकार लगभग 27 लाख किसानों को धान के समर्थन मूल्य के तहत 3100 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान करेगी। केंद्र सरकार द्वारा धान की खरीदी 2300 रुपये प्रति क्विंटल की दर से की जा रही है, और अंतर की राशि 800 रुपये प्रति क्विंटल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा फरवरी 2025 में प्रदान की जाएगी। कैबिनेट ने खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में अतिरिक्त धान की नीलामी ऑनलाइन प्लेटफार्म के माध्यम से करने का निर्णय लिया है। बैठक में एचव्ही-4 श्रेणी के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए, जिनके पास कैप्टिव पावर प्लांट नहीं हैं, कैबिनेट ने 01 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक ऊर्जा प्रभार में 1 रुपये प्रति यूनिट की छूट देने का निर्णय लिया है।
छत्तीसगढ़ शासन ने छात्र स्किलिंग प्रोग्राम के तहत नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ एमओयू करने का निर्णय लिया है, जिससे युवाओं को वित्तीय बाजारों में कौशल और ज्ञान प्राप्त होगा। बैठक में राज्य के कलाकारों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। अब कलाकारों को 50 हजार रुपये की सहायता और मृत्यु पर 1 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। वाणिज्यिक कर विभाग में अपर आयुक्त आबकारी का एक नया पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। नवा रायपुर अटल नगर में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए श्री सत्य सांई हेल्थ एवं एजुकेशन ट्रस्ट को 5 एकड़ भूमि निःशुल्क आबंटित की जाएगी। छत्तीसगढ़ विशेष क्षेत्र नियम, 2008 के तहत नवा रायपुर में The Art of Living Centre के लिए 40 एकड़ भूमि रियायती दर पर आबंटित की जाएगी। नया रायपुर विकास प्राधिकरण की भूमि क्रय नीति में संशोधन करने का निर्णय लिया गया है।
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल द्वारा निर्मित 5 वर्ष से अधिक समय से नहीं बिके आवासीय और व्यावसायिक संपत्तियों को 10%, 20% और 30% छूट देकर विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत 1 लाख 32 हजार हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए 3938.80 करोड़ रुपये की अनुदान राशि का अनुमोदन किया गया है। महिला स्व-सहायता समूहों को रेडी टू ईट निर्माण का कार्य सौंपने का निर्णय लिया गया है। पहले चरण में यह कार्य 5 जिलों में किया जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम, 1993 के तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधित्व और आरक्षण संबंधी प्रावधानों में संशोधन के लिए अध्यादेश की समयावधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।