रायपुर: छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब चैतन्य बघेल 14 दिनों तक जेल में रहेंगे। चैतन्य बघेल पर शराब घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगने के बाद 18 जुलाई को ईडी की टीम ने उन्हें गिरफ्तार किया था। ईडी ने गिरफ्तार करने के बाद स्पेशल कोर्ट में पेश करते हुए रिमांड की मांग की थी जिसके बाद कोर्ट ने 5 दिनों की रिमांड दी थी। रिमांड पूरी होने के बाद ईडी ने उन्हें दुबारा कोर्ट में पेश किया जहां से कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।
जेल में बंद चैतन्य बघेल को सुरक्षा देने और जेलर के कमरे में परिवार से सप्ताह में एक बार और वकील से प्रतिदिन मुलाकात का आवेदन लगाया गया है। कांग्रेसी नेता आशीष शिंदे पर हुए हमले का हवाला देकर आवेदन लगाया गया है। 18 जुलाई से 45 दिन की ईडी ऑफिस के सीसीटीवी फुटेज सुरक्षित रखने का भी आवेदन लगाया गया है। ईडी के वकील सौरभ पांडेय ने बताया कि चैतन्य बघेल को इस शराब घोटाले से 16.70 करोड़ रुपये की आय प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपनी रियल एस्टेट फर्मों का इस्तेमाल इस धनराशि को आपस में मिलाने के लिए किया था।
भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर भरोसा है और वे उनके साथ सहयोग करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि उनके बेटे के खिलाफ ईडी की कार्रवाई राज्य में “अवैध वृक्ष कटाई” से ध्यान हटाने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि कांग्रेस इस मुद्दे को विधानसभा में उठाने वाली थी। बता दें कि चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के विरोध में मंगलवार को कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में आर्थिक नाकेबंदी और चक्का जाम भी किया।