रायपुर: धोखाधड़ी मामले में फंसे भाजपा नेता प्रकाश बजाज की जमानत याचिका सत्र न्यायालय में खारिज कर दी गई है। अपर सत्र न्यायाधीश सुनील कुमार नंदे की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई। जिसमें प्रकाश बजाज की जमानत याचिका को अयोग्य करार दिया है। वहीं इसके बाद पुलिस फरार चर रहे बजाज की तलाशी में जुट गई है।
बता दें तेलीबांधा थाने में महिला ने भाजपा नेता प्रकाश बजाज के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की थी। इसके साथ ही धमकी देने का भी आरोप लगाया था। जिस पर पुलिस ने धारा 420 और 506 के तहत मामला दर्ज किया था। जिसके बाद प्रकाश बजाज ने जमानत याचिका लगाई थी।
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