रायपुर, 20 जुलाई 2021
इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा की उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के सम्बंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए निमयानुसार सक्षम प्राधिकरी जाति प्रमाण पत्र जारी कर दें।
सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और प्रावधानों के तहत नियमानुसर (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जाति प्रमाण पत्र जारी करें।
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