रायपुर, 20 जुलाई 2021

छत्तीसगढ़ में एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लोगों को जाति प्रमाण पत्र हासिल करना अब आसान हो गया है। राज्य सरकार ने सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर निर्देश दिए हैं कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के किसी व्यक्ति को अगर जाति प्रमाण पत्र बनवाना हो और अपनी जाति को प्रमाणित करने के लिए उसके पास कोई दस्तावेजी प्रमाण पत्र उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में ग्रामसभा अगर आवेदक की जाति के संंबंध में संकल्प पारित कर दे तो उसे मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए। 

इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद अथवा सामान्य सभा की उद्घोषणा को जाति तथा मूल निवासी के सम्बंध में साक्ष्य के रूप में मान्य करते हुए निमयानुसार सक्षम प्राधिकरी जाति प्रमाण पत्र जारी कर दें।

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी पत्र में कलेक्टरों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और प्रावधानों के तहत नियमानुसर (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जाति प्रमाण पत्र जारी करें।

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