बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा Writ Petition (PIL) No. 27 of 2020 Suo Moto WP (PIL) Versus State of Chhattisgarh में 30 सितम्बर को पारित आदेश के अनुपालन में कोरोना वायरस कोविड-19 के संदर्भ में पैरोल/अस्थाई मुक्ति में छोड़े गए दण्डित बंदियों की पैरोल अवधि 30 नवम्बर तक बढ़ाई गई थी। बंदियों के परिजनों द्वारा लगाए गए पिटिशन पर छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय द्वारा आज एक दिसम्बर को सुनवाई की गई और अंतिम अवसर देते हुए पैरोल/अस्थाई मुक्ति पर गए दण्डित बंदियों की पैरोल अवधि एक दिसम्बर से 2 सप्ताह तक बढ़ाई गई है।
प्रदेश में कुल 1348 बंदी पैरोल/अस्थाई मुक्ति पर जेल से बाहर हैं, जिसमें 465 बंदियों का पैरोल जिला मजिस्ट्रेट एवं 883 बंदियों का पैरोल महानिदेशक जेल द्वारा स्वीकृत किया गया है।
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