रायपुर: छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने निकाह करवाने वाले काजी और मौलाना के लिए एक बड़ी घोषणा की है। छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने अब काजी और मौलानाओं के लिए निकाह करवाने के बदले में लिए जाने वाली राशि तय कर दी है। तय राशि से अधिक लेने वाले के विरुद्ध वक्फ बोर्ड कार्रवाई करेगा साथ ही संभव है मौलाना को आगे निकाह करवाने के लिए प्रतिबंधित भी किया जा सकता है।
मामले में छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने एक आदेश जारी किया है जिसके तहत अब निकाह करवाने मौलवी, मौलाना या काजी अब 1100 रुपए से अधिक नजराना नहीं ले सकते हैं वहीं न्यूनतम राशि 11 रुपए तय किया गया है। आदेश में कहा गया है कि वक्फ के द्वारा जारी आदेशों का उल्लंघन करने वाले के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी साथ ही संभव है उल्लंघन करने वाले को आगे निकाह करवाने का मौका भी न मिले।
वक्फ बोर्ड ने कहा कि अक्सर शिकायतें मिल रही हैं कि निकाह के एवज में मनमाने ढंग से रुपए की मांग की जा रही है जो कि इस्लाम और शरीयत के खिलाफ है। हम चाहते हैं कि निकाह आसान हो ताकि गरीब परिवार के बच्चियों पर आर्थिक बोझ न बढे।