छत्तीसगढ़

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की नेतृत्व वाली छत्तीसगढ़ सरकार ने छोटे दुकानदारों को दी बड़ी राहत अब 24 घंटे सातों दिन खुली रहेंगी साडी दुकाने। बता दे की कर्मचारियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ दुकान और स्थापना (नियोजन एवं सेवा की शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 217 और नियम 2021 को पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इसके साथ ही पुराना अधिनियम 1958 और नियम 1959 को निरस्त कर दिया गया है। श्रम विभाग के अनुसार, नया अधिनियम पूरे राज्य में लागू होगा, जबकि पुराना अधिनियम केवल नगरीय निकाय क्षेत्रों में प्रभावी था। इस बदलाव से छोटे दुकानदारों को राहत मिलेगी, क्योंकि नया कानून केवल 10 या अधिक कर्मचारियों वाली दुकानों और स्थापनाओं पर ही लागू होगा। पहले, बिना किसी कर्मचारी के भी सभी दुकानें अधिनियम के दायरे में आती थीं।

जानकारी के मुताबित नए अधिनियम के तहत पंजीयन शुल्क दुकान और स्थापनाओं में कर्मचारियों की संख्या के आधार पर निर्धारित है। इसके तहत न्यूनतम शुल्क 1,000 रुपये और अधिकतम 10,000 रुपये होगा। पहले इसके लिए शुल्क 100 रुपये से 250 रुपये तक देना होता था। नए अधिनियम के लागू होने के 6 महीने के भीतर सभी पात्र दुकानों और स्थापनाओं को पंजीयन कराना अनिवार्य होगा।

सरकार के इस निर्णय पर व्यापारियों ने आपत्ति जताई है। नए रजिस्ट्रेशन शुल्क को लेकर व्यापारी संघ ने सरकार से फिर से विचार करने का आग्रह किया है। व्यापारियों का कहना है कि इस नए नियम का छोटे-मझोले व्यापारियों पर प्रतिकूल असर होगा, उनके सामने आर्थिक संकट की समस्या उत्पन्न होगी। उनका कहना है कि 24 घंटे दुकान खोलने से छोटे व्यवसाय मर जाएगा और उन्हें परेशानी होगी। इससे बड़े दुकानदार और माल वालों को ज्यादा फायदा होगा। दुकानों में काम करने के लिए आज लोग नहीं मिल रहे हैं, लेबर महंगी हो गए हैं। ऐसे में ज्यादा देर दुकान खोला जाएगा तो उसे मेंटेन करना भी मुश्किल होगा। यह छोटे व्यापारी या दुकानदारों के लिए संभव नहीं है। इसका फायदा माल और बड़े दुकानदारों को होगा। उनकी दुकान बंद होने पर जो ग्राहक हमारे पास आते थे, वह अब नहीं आएंगे।

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