छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में पंचायत चुनाव 2025 की प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है। मतदान दलों के प्रशिक्षण से अनुपस्थित रहने वाले 276 कर्मचारियों को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सोनी ने नोटिस जारी किया है। इन कर्मचारियों को 24 घंटे के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सिमगा के रिटर्निंग ऑफिसर (R.O.) अंशुल वर्मा को भी मुख्यालय से अनुपस्थित रहने पर कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब तलब किया गया है।
मिली जानकारी के अनुसार, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए मतदान दल में ड्यूटी लगाई गई। कर्मचारियों का द्वितीय प्रशिक्षण विकासखंड मुख्यालयों में 13-14 फरवरी 2025 को आयोजित किया गया था। विकासखंड बलौदाबाजार में 15, भाटापारा में 29, सिमगा में 106, कसडोल में 56, विकासखंड पलारी में 70 कर्मचारी प्रशिक्षण से अनुपस्थित थे। जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन जैसे संवेदनशील और अति महत्वपूर्ण कार्य में लापरवाही बरतना छतीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम – छतीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 नियम 17(2)(3) के अनुसार कार्यवाही योग्य है। उक्त कृत्य के लिए क्यों न अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित की जाए।
प्रशासन ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिया है कि वे निर्वाचन प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दें। मतदान से संबंधित सभी प्रशिक्षण और प्रक्रिया का गंभीरता से पालन करें. यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी अनुशासनहीनता या लापरवाही करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।