नई दिल्ली, 2 मई 2023

गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार को मोदी सरनेम मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने 2019 के मामले में हुई सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

राहुल गांधी मोदी सरनेम को लेकर सूरत कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे थे। सूत्रों के अनुसार गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि उन्हें किसी तरह से राहत नहीं दी जा सकती है। हम इस मामले को लेकर गर्मी की छुट्टी के बाद फैसला सुनाएंगे। राहुल गांधी ने सूरत कोर्ट के फैसले के खिलाफ 25 अप्रैल को गुजरात हाईकोर्ट का रुख किया था।

सूरत कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई। संसद सदस्यता रद्द किए जाने के कुछ दिन बाद ही राहुल गांधी को दिल्ली में अपना सरकारी बंगला भी खाली करना पड़ा। बंगला खाली करते समय राहुल गांधी ने कहा था कि वो सिर्फ सच बोलने की कीमत चुका रहे हैं और वो आगे भी ऐसे ही सच बोलते रहेंगे। भले ही उन्हें इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े।

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सूरत की सत्र अदालत ने भी दोषसिद्धि पर रोक लगाने की राहुल की याचिका खारिज कर दी थी, जिसके खिलाफ गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। 26 अप्रैल को न्यायमूर्ति गीता गोपी के समक्ष मामले का विशेष उल्लेख किया गया था और त्वरित सुनवाई की मांग की गई थी, लेकिन उन्होंने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। इसके बाद मामला न्यायमूर्ति प्रच्छक को सौंपा गया।

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