रायपुर, 19 मार्च 2020
कोरोना वायरस का पॉजीटिव केस मिलते ही रायपुर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग हरकत में आ गया है। आनन-फानन में रायपुर जिला कलेक्टर ने एक आदेश जारी करते हुए तत्काल प्रभाव से रायपुर जिले में धारा 144 लागू कर दी है। इसके बाद 5 से ज्यादा लोग एक जगह इक्ट्ठा नहीं हो सकते हैं।
प्रशासन ने चौबे कॉलोनी, समता कॉलोनी और गुढ़ियारी में तमाम दुकानों, प्रतिष्ठानों को बंद करा दिया है। ऐहतियातन इलाके में संचालित कुछ बार और रेस्टोरेंट्स को भी बंद करा दिया गया है। बाजारों को भी बंद कराया गया है, लोगों से घरों में रहने की अपील की जा रही है। जिस जगह कोरोना पीड़ित परिवार का घर है उसके 3 किलोमीटर का दायरा पूरी तरह से सील कर दिया गया है। वहां स्वास्थ्य विभाग की टीम सेनेटाइजेशन का काम कर रही है। रात में 10 बजे से सुबह 5 बजे तक हवा को भी सेनेटाइज किया जाएगा। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी मास्क, गल्ब्स और पोशाक पहनकर सड़क पर उतर आए हैं।
राज्य सरकार ने प्रदेश के शॉपिंग मॉल, कोचिंग सेंटर, सिनेमाघर, चौपाटी को बंद कर दिया है, लोगों से कोरोना वायरस से लड़ने में सहयोग करने की अपील की गई है। प्रशासन ने कई जगह शराब दुकानों को भी बंद करा दिया है। प्रशासन ने सख्त हिदायत दी है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की जानकारी छुपाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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