रायपुर, 24 अगस्त-2020

केन्द्रीय सरकार के आदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राज्य के भीतर एवं अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए लोगों से स्वेच्छा से ई-पास का उपयोग करने की अपील राज्य शासन द्वारा की गई है। सरकार का कहना है कि स्वेच्छा से ई-पास बनाने से आवागमन करने वाले लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री का रिकॉर्ड रख पाना और मरीजों की पहचान कर पाना आसान होगा।

शासन के निर्देशानुसार ई-पास लेकर नहीं  चलने वाले लोगों को जिले के प्रवेश द्वार पर जानकारी जुटाने के लिए रोका जा सकता है। उनका नाम-पता, मोबाइल नंबर नोट किया जा सकता है। इससे क्वारेंटाइन करने और कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने में आसानी होगी।  इसके लिए सभी जिला कलेक्टरों को चेक पोस्ट पर नियमित जांच के लिए कहा गया है।

बस्तर और सीमावर्ती जिलों में स्थित चेक पोस्टों पर जानकारी जुटाने के काम को गंभीरता से किये जाने की आवश्यकता राज्य शासन द्वारा जताई गई है। कोरोनो संक्रमण की रोकथाम एवं आवागमन के दौरान अपनाए जाने वाले सोशल डिस्टेंसिंग के शेष नियम यथावत रखे गए हैं।

 

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