नई दिल्ली,1 अक्टूबर 2022
नॉमिनी का चुनाव करने से पीएफ खाताधारक की मृत्यु के बाद पैसा उस व्यक्ति को मिल जाता है, जिसे अकाउंट होल्डर देना चाहता था. ई-नॉमिनेशन पीएफ खाताधारक और उसके परिवार को पीएफ बेनेफिट दिलाने में बहुत सहयोगी है. अगर किसी पीएफ सबसक्राइबर की मौत हो जाती है तो प्रोविडेंट फंड, पेंशन, बीमा लाभ मामले में ऑनलाइन दावा और निपटारा तभी संभव है जब ई-नॉमिनेशन किया गया हो. . ई-नॉमिनेशन के लिए खाताधारक का यूएएन का एक्टिव होना और मोबाइल नंबर आधार से लिंक्ड होना जरूरी है. ई-नॉमिनेशन ऑनलाइन खाताधारक घर बैठे भी कर सकता है.
किसे बना सकते हैं नॉमिनी
पीएफ अकाउंट होल्डर सिर्फ अपने परिवार के सदस्यों को नॉमिनी बना सकता है. अगर किसी व्यक्ति का परिवार नहीं है, तो वह उस स्थिति में किसी अन्य व्यक्ति को भी अपना नॉमिनी घोषित कर सकता है. किसी दूसरे को नॉमिनी बनाने के बाद अगर परिवार का पता है तो गैर-परिजन का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. अगर किसी पीएफ खाताधारक की बिना नॉमिनी बनाए मृत्यु हो जाती है तो उसके परिजनों को पीएफ का पैसा लेने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है. उसके उत्तराधिकारी को पीएफ जारी करने के लिए उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र पाने हासिल करने के लिए सिविल कोर्ट जाना पड़ता है.
ऑनलाइन ई-नॉमिनेशन का तरीका
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट epfindia.gov.in पर लॉग इन करें.
- ‘सर्विस’ टैब में, ड्रॉप-डाउन मेनू से ‘फॉर इम्पलॉइज़’ टैब पर क्लिक करें.
- अब अपने UAN के साथ लॉग इन करें.
- मैनेज टैब नजर आएगा. इसमें ई-नॉमिनेशन चुनें.
- अब अपना परमानेंट और करंट एड्रेस भरें.
- फैमिली डिक्लेरेशन बदलने के लिए, यस सिलेक्ट करें.
- नॉमिनी की जानकारी दर्ज करें और सेव पर क्लिक करें.
- अब ई-साइन आइकन पर क्लिक कर आगे बढ़ें.
- अपना आधार नंबर दर्ज करें और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया OTP भी भरें.
- इस प्रक्रिया को पूरा करने के बाद अब आपका नॉमिनेशन अपडेट हो जाएगा.