पखांजूर, 21 फरवरी, 2022
कार्यपालन अभियंता आर के चौहान के निर्देश पर पंखाजूर संभाग के 62 गांवों में बिजली सप्लाई को बाधित किया गया था। गांव में 50 प्रतिशत से कम राजस्व वसूली के आधार पर पूर्ववर्ती मध्यप्रदेश विद्युत मंडल के वर्ष 2000 के सर्कुलर के तहत बिजली काटी गई थी। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के गठन के बाद से सप्लाई कोड ही मूल आधार होता है। उक्त सप्लाई कोड के आने के बाद पूर्ववर्ती सरक्यूर्लर / नियम स्वतः ही समाप्त हो चुके हैं।
कार्यपालन अभियंता ने जो कार्यवाही की उसे विभाग की ओऱ से विधि सम्मत नहीं पाया गया। इसी आरोप में कार्यपालन अभियंता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इंजीनियर को मुख्यालय कार्यपालक निदेशक जगदलपुर में अटैच किया गया है।
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