रायपुर, 31 जुलाई 2020

कोरोना वायरस के लक्षण रहित ( सी कैटेगरी) वाले मरीजों को होम आईसोलेशन में रखे जाने के संबंध में स्वास्थ्य विभाग ने  विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं। सभी जिला कलेक्टरों को भेजे गए पत्र में कोविड मामलों  के उपचार की व्यवस्था के संबंध में दिशा-निर्देश भेजे गए हैं। इन दिशा निर्देशों के मुताबिक जिला प्रशासन के उत्तरदायित्व तय किये गये हैं। निर्देशों में लिखा है कि पायलट प्रोजेक्ट के दौरान होम आईसोलेशन में रह रहे सभी मरीजों की निगरानी एवं सम्पूर्ण समन्वय के लिए जिला स्तर पर चौबीस घंटे काम करने वाला कॉल सेंटर और कंट्रोल रूम की स्थापना की जाएगी

होम आईसोलेशन की अनुमति देने से पहले जिले के दल द्वारा संबंधित मरीज के घर का निरीक्षण किया जाएगा। मरीज का घर थ्री बीएचके होने पर तथा मरीज  के लिए अलग से हवादार कमरा और अलग शौचालय की उपलब्धता होने पर ही होम आईसोलेशन की अनुमति दी जाएगी।

पहले से ही गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीजों को होम आईसोलेशन की अनुमति नहीं मिलेगी।

होम आईसोलेटेड मरीज के घर के बाहर लाल रंग का स्टीकर चिपकाया जाएगा।

होम आईसोलेशन में जाने वाली मरीजों से अंटरटेकिंग भरवाई जाएगी।

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी होम आईसोलेट व्यक्ति की जानकारी रखने के लिए चिकित्सक अथवा अटेंडेंट के जरिये संपर्क में रहेंगे।

इसी तरह के निर्देशों से जुड़ा 15 पेज का खाका सभी जिला कलेक्टरों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से भेजा गया है।

 

 

 

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