रायपुर, 28 जून 2021

रायपुर जिला कलेक्टर सौरभ कुमार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30 व 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट, 2020 के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रायपुर जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित किया हुआ है। जिला कलेक्टर कार्यालय से आज जारी आदेश के मुताबिक रायपुर जिले में स्कूल और कॉलेज छात्रों के लिए नहीं खुलेंगे। यानि स्कूल-कॉलेजों में  शासन से अनुमति प्राप्त परीक्षाओं को छोड़कर विद्यार्थियों का आना प्रतिबंधित रहेगा।

जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त जानकारी के मुताबिक जिला कलेक्टर को ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ कॉलेजों में कॉपियां जमा करने के नाम पर कॉलेजों में छात्रों की भीड़ जुट सकती है। भीड़ जुटने से कोरोना महामारी के संक्रमण का फैलाव होने की आशंका थी। इसी आशंका के मद्देनजर जिला कलेक्टर ने स्कूल-कॉलेजों में परीक्षाओं को छोड़कर छात्रों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है।

वेबरिपोर्टर को मिली जानकारी के मुताबिक राजधानी के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज शासकीय नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महाविद्यालय  समेत कई कॉलेजों ने छात्रों को कॉलेज आकर कॉपियां जमा कराने का आदेश जारी किया है।  कॉपियां जमा कराने के लिए भी 6 दिन निर्धारित किये गये हैं। लेकिन सवाल ये है कि अकेले रायपुर साइंस कॉलेज में ही करीब 2000 से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत हैँ।

इतनी बड़ी संख्या में अगर विद्यार्थी कॉपियां जमा कराने कॉलेज पहुंचते हैं तो कोरोना विस्फोट होने की आशंका बन जाती है।  हाल ही में कॉपियां जमा कराने के नाम पर बिलासपुर में छात्रों की जिस तरह से भारी भीड़ जुटी थी, उसने व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिये हैं।

रायपुर कलेक्टर सौरभ कुमार के आदेश के मुताबिक जिले में सभी प्रकार की रैलियां, जुलूस, धरना, प्रदर्शऩ तथा सामाजिक, राजनैतिक, खेल, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।

प्रतिदिन रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन जारी रहेगा।सिर्फ राज्य शासन द्वारा अनुमित प्राप्त गतिविधियां एवं आपातकालीन आवागमन को प्रतिबंध से छूट रहेगी।

सभी प्रकार की स्थायी, अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, कॉम्पलेक्स, सुपर मार्केट, फल-सब्जी मार्केट, अनाज मंडी, शो रूम, शराब दुकानें, ठेला, चौपाटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम, लाइब्रेरी सभी दिन सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक खोले जा सकेंगे।

यहां पढ़िये कलेक्टर का जारी पूरा आदेश – 

 

 

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