लोकपाल अपीलीय प्राधिकरण का गठन लोकपाल द्वारा पारित अवार्ड (अधिनिर्णय) से व्यथित पक्षों के लिए अपीलीय व्यवस्था मुहैया कराने के मकसद से किया गया है। सदस्यों को अधिकतम 50,000 रुपये प्रतिमाह का ही मानदेय मिलेगा। इसके लिए भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के महात्मा गांधी नरेगा डिविजन की ओर से संशोधित दिशा निर्देश पहले ही जारी किये जा चुके हैं।