कोविड-19 गाइडलाइन का पालन अनिवार्य
जिला कलेक्टर के मुताबिक सभी प्रतिष्ठान संचालकों को कोविड-19 गाईड लाईन का पालन अनिवार्य होगा। जिला उत्तर बस्तर कांकेर में माइक्रो कन्टेन्मेन्ट जोन घोषित होने की स्थिति में दी गई रियायतें लागू नहीं होगी एवं समस्त गतिविधियॉ प्रतिबंधित रहेंगी। उक्त अवधि में अनावश्यक भ्रमण पूर्णतः प्रतिबंधित होगा तथा उल्लंघन की दशा में वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

छत्तीसगढ़ में कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों के बेसहारा बच्चों को मिलेगी निःशुल्क शिक्षा : ‘छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना 2021’ की अधिसूचना जारी।

 

पूर्व आदेश की व्यवस्था भी लागू रहेगी

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के पूर्व आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति एवं प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की  धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया तथा 15 जून 2021 तक लागू रहेगा।

जिले में बढ़ गये थे मरीज
उल्लेखनीय है कि कोविड-19 पॉजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए संपूर्ण जिला उत्तर बस्तर कांकेर को कन्टेमेंट जोन घोषित किया गया है तथा कोरोना के धनात्मक मरीजों में कमी एवं संक्रमण दर में तुलनात्मक कमी के फलस्वरूप जिले में आर्थिक गतिविधियों के दृष्टिगत् व्यवसायिक एवं अन्य गतिविधियों में छूट के साथ संशोधित आदेश प्रसारित किये गये। आज जारी आदेशानुसार व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य गतिविधियों के लिए दी गई रियायत को बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है।