रायपुर, 26 अप्रैल 2021
थोक दवा विक्रेताओं को सख्त हिदायत
राज्य सरकार ने थोक दवा व्याारियों को सख्त हिदायत दी है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन का अन्य मेडिकल स्टोर पर वितरण करने से पूर्व नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन को बताना होगा। जानकारी नहीं देने पर थोक दवा व्यापारी का लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। साथ ही औषधि एवं प्रशासन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 18(बी), 66(1) के तहत कार्रवाई की जाएगी।
रेमडेसिविर इंजेक्शन की बेहद मांग
कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन की मांग एकाएक बढ़ गई है। राज्य में स्टॉक कम होने से इंजेक्शन की कालाबाजारी शुरु हो गई। इंजेक्शन की पूर्ति के लिए हाल ही में 10 हजार इंजेक्शन की बड़ी खेप राज्य में पहुंची है। लेकिन मानवता के दुश्मन निजी अस्पतालों से सांठगांठ करके प्राणरक्षक इंजेक्शऩ को 20 से 30 हजार रुपये में बेच रहे थे।
राजधानी पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक गिरोह को रविवार को ही गिरफ्तार किया है। जिसके बाद से राज्य में सियासत गर्म है।