72 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी को सुलझाया

मुंगेली।  फास्टरपुर थाना अंतर्गत ग्राम सिंघनपुर में 3 नवंबर को अज्ञात महिला का क्षत विक्षत शव मिलने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक मुंगेली अरविंद कुमार कुजूर के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुंगेली के0पी0 चंदेल के मार्गदर्शन में उप पुलिस अधीक्षक अजाक श्रीमती मोनिका सिंह के नेतृत्व में टीम बनाकर घटनास्थल रवाना किया गया। मृतका के शव एवं घटनास्थल को देखकर प्रथम दृष्टया प्रकरण हत्या का लगा थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 158/20 धारा 302, 201 भादवि कायम कर प्रकरण के अज्ञात आरोपियों के पतासाजी हेतु गठित टीम द्वारा अज्ञात मृतका एवं हत्यारों की तलाश तत्काल प्रारंभ की गई।
घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण करने पर वहां एक महिला का फोटो प्राप्त हुआ।

फोटो जिस महिला का था उसके संबंध में आसपास के जिला एवं थानों को पहचान हेतु भेजी गई। इसी दौरान फोटो से मिलती जुलती महिला सरकण्डा थाना क्षेत्र के चिंगराजपारा में होना पता चला, जिस पर तत्काल टीम द्वारा उस महिला के संबंध मंे जानकारी प्राप्त की गई। महिला द्वारा उक्त फोटो को संतु साहू द्वारा खींचना बताया गया। यह महत्वपूर्ण सुराग पुलिस को मिलने पर तत्काल संदेही संतु साहू पूछताछ के लिये हिरासत में लिया गया।
कड़ाई से पूछताछ करने पर संदेही संतु साहू द्वारा मृतका का नाम शिवकुमारी साहू बताया गया एवं साथ ही उसने यह चैकाने वाला खुलासा किया कि उसका उक्त महिला से प्रेम संबंध था तथा प्रेम जाल में फंसाकर उससे अवैध संबंध स्थापित किया गया तथा महिला द्वारा इसी दौरान इसके साथ शादी करने का दबाव बनाने लगी। महिला को रास्ते से हटाने के लिये संतु साहू द्वारा अपने साथी शुभम वैष्णव के साथ मिलकर एक शातिर चाल चली गई। महिला को घुमाने के बहाने खुड़िया, गौरकापा ले जाने के लिये दिनांक 28.10.2020 को अपनी लाल रंग की मोटर सायकल पैशन प्रो क्रमांक सी0जी0 10 एए 9765 में बैठाकर अपने योजना के अनुसार घुमाने ले गये। पूर्व नियोजित स्थान पर आते ही इनके द्वारा महिला को उतारकर प्रार्थी सिंघनपुरी निवासी देवव्रत सिंह के धान के खेत में ले जाकर दोनों आरोपियों द्वारा गमछा से गला घोंटकर हत्या कर लाश खेत में छोड़ फरार हो गये।

जुलाई 2019 में हुऐ अंधे कत्ल का खुलासा

उल्लेखनीय है कि इस घटना के तरीका ए वारदात का बारीकी से अध्ययन किया गया एवं थाना फास्टरपुर के अंतर्गत ही पूर्व में उसी स्थान पर दिनांक 22.07.2019 को एक अज्ञात महिला का गला घोंट कर हत्या कर लाश फेंकने की सूचना मिलने पर थाना फास्टरपुर में अपराध क्रमांक 104/19 धारा 302, 201 भादवि कायम कर प्रकरण की विवेचना की जा रही थी। उक्त प्रकरण में अज्ञात महिला की पहचान नही हो पायी थी।
चूंकि उक्त प्रकरण के महिला की शिनाख्तगी एवं आरोपी की पतासाजी जा रही थी, पूर्व में हुई घटना के संबंध में साइबर सेल की मदद से तकनीकी साक्ष्य एकत्रित किया गया तत्पश्चात आरोपियों से कड़ाई से पूछातछ करने पर उनके द्वारा अज्ञात मृतका रूखमणी राजपूत निवासी जोरापारा बिलासपुर की गला घांेट कर हत्या करना तथा लाश को सिंघनपुरी स्थित देवव्रत सिंह के खेत में फेंक कर फरार होना बताया गया।
आरोपियों के बताये पते पर टीम द्वारा उक्त महिला के संबंध में तस्दीक पर पाया गया कि दिनांक 21.07.2019 से उक्त महिला (रूखमणी राजपूत) घर से गायब है परिजनों द्वारा उक्त महिला की खोजबीन अपने रिश्तेदारों एवं परिचितों में की गयी थी किन्तु महिला की गुमशुदगी दर्ज नहीं करायी गइ थी।
लाश की फोटो एवं पहने हुये कपड़े को देख कर मृतका के भाई मोहन राजपूत द्वारा उसकी बहन रूखमणी राजपूत के रूप में पहचान किया गया, तत्पश्चात आरोपियांे द्वारा घटना के संबंध में बताया गया कि रूखमणी राजपूत से इसका प्रेम संबंध था। उस दौरान मृतका द्वारा आरोपी से 15 हजार रूपये बी0सी0 के लिये मांगा गया था। आरोपी द्वारा महिला से पैसे वापस मांगने पर महिला पैसा देने से इंकार करती रही इस बात से गुस्सा होकर आरोपी संतु साहू द्वारा अपने साथी शुभम वैष्णव के साथ महिला को बहला फुसला कर पूर्व नियोजित योजनानुसार कोटा, लोरमी, खाम्ही क्षेत्र में दिन भर घुमाता रहा। रात होने पर सिंघनपुरी बघमार रोड में देवव्रत सिंह के खेत के पास गाड़ी से महिला को उतार कर पत्थर से सिर पर वार कर घायल कर दिये। घायल महिला के गले में गमछा कस कर उसकी हत्या कर लाश को घसीटते हुये एक खेत के बाद मेड़ के नीचे फेंक कर फरार हो गये थे। आरोपियों द्वारा दोनों प्रकरण में संलिप्त होना स्वीकार करने पर थाना फास्टरपुर द्वारा विधिवत गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा जा रहा है।
तीसरे षिकार की फिराक में चढ़ा पुलिस के हत्थेः.आरोपियों द्वारा योजनाबद्ध तरीके से अपनी वर्तमान प्रेमिका की फोटो घटनास्थल पर ही छोड़ दी गयी थी ताकि लोगों को लगे कि खेत में पड़़ी हुई लाश फोटो वाली महिला की है, जिससे इनके द्वारा यदि भविष्य में उक्त महिला की हत्या कर दी जाये तो भी उसकी पहचान न हो सके। उक्त फोटो ही पुलिस के आरोपियों तक पहुंचने का माध्यम बनी।
इन्होने की मदद उप निरीक्षक अंजोर लाल चतुर्वेदी, सउनि. सालिक राम राजपूत, सउनि. बुधराम साहू, प्रधान आरक्षक मनीष सिंह, माधव टांडिया, राम कुमारी यादव, आरक्षक दिलीप साहू, दयाल गावस्कर, गिरीराज सिंह, सीताराम बर्मन, रामशंकर साहू, म.आर. आशा यादव, पिंकी राजपूत का उल्लेखनीय सहयोग रहा।

दो अज्ञात महिलाओं के अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी का यह है मामला

मुंगेली पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये गये दो सीरियल किलर।
थाना – फास्टरपुर जिला – मुंगेली
अपराध क्रमांक – 104/19 धारा 302, 201 भा.द.वि.
दिनांक घटना – 22.07.2019
एवंअपराध क्रमांक – 158/20 धारा 302, 201 भा.द.वि.
दिनांक घटना – 03.11.2020 1 सीरियल किलर आरोपियों द्वारा लगातार दो महिलाओं की हत्या।2 तीसरे षिकार की फिराक में चढ़ा पुलिस के हत्थे। 3 72 घंटे के भीतर अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी।
4 जुलाई 2019 में हुऐ अंधे कत्ल का खुलासा।
नाम मृतका:- 01 रूखमणी बाई राजपूत पिता स्व. मिठाईलाल राजपूत उम्र 32 साल सा. जोरापारा थाना सरकंडा बिलासपुर,02 षिवकुमारी पति मनोहर साहू उम्र 30 साल सा. कोईलारी छटन जिला मुंगेली, हाल मुकाम डबरीपारा थाना सरकंडा जिला बिलासपुर। नाम आरोपी:- 01 संतु साहू पिता फेरूलाल उम्र 35 साल सा. कुकुरहट्टा थाना फास्टरपुर जिला मुंगेली,हाल मुकाम चांटीडीह षितला मंदिर विष्णु पार्षद के घर के पास बिलासपुर थाना सरकंडा।02 शुभम वैष्णव पिता भीखम वैष्णव उम्र 19 साल सा. मोहभट्ठा थाना सरगाँव जिला मुंगेली, हाल मुकाम बबला पेट्रोल पम्प गली डबरीपारा निवासी है

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By Admin

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