नई दिल्ली, 17 नवंबर 2020

National Pension System (NPS) में इम्पलॉयर  का 14 परसेंट का योगदान अगले बजट में टैक्स फ्री (Tax free) किया जा सकता है. Pension Fund Regulator PFRDA के चेयरमैन सुप्रतिम बंद्योपाध्याय ने इसके लिए सरकार से गुजारिश की है. इसका फायदा सभी कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स को मिल सकता है.

NPS योगदान टैक्स फ्री

Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA) चेयरमैन ने कहा कि ‘National Pension System के तहत केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इम्पलॉयर का 14 परसेंट का योगदान 1 अप्रैल 2019 को टैक्स फ्री कर दिया गया था, इसलिए हमने सरकार से अपील की है कि अब ये सभी कैटेगरी के सब्सक्राइबर्स के लिए टैक्स फ्री कर दिया जाए, जो कि फिलहाल सिर्फ केंद्रीय कर्मचारियों के लिए है. इसलिए हमने सरकार से अपील की है इसे अब राज्य सरकार या कॉर्पोरेट कंपनियों के लिए भी लागू किया जाए ताकि इसका फायदा सभी को मिल सके. PFRDA चेयरमैन ने बताया कि कुछ राज्यों ने इस बारे में अथॉरिटी को चिट्ठी भी लिखी है’

PFRDA चेयरमैन ने बताया कि ‘टियर-2 NPS खातों को हाल में खास तौर पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए टैक्स फ्री किया गया था. अब हम सरकार से अपील कर रहे हैं कि ये सभी कैटैगरी के लिए कर दिया जाए. टैक्स फ्री टियर -2 खातों में लॉक इन पीरियड 3  साल का होता है, क्योंकि इसमें आपको टैक्स फ्री स्टेटस मिल रहा है. हम चाहते हैं कि इसको सभी के लिए कर दिया जाए.’

बजट में हो सकता है ऐलान 

टियर-2 अकाउंट कोई अनिवार्य अकाउंट नहीं होता है, कोई इसे चाहे तो टियर-1 के साथ रख सकता है. टियर-2 अकाउंट का फायदा ये है कि इसे तुरंत वापस भी लिया जा सकता है. कोरोना संकट के बावजूद पिछले महीने वित्त मंत्रालय ने 2021-22 की बजय की तैयारियों की शुरुआत कर दी थी. आने वाला बजट देश के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है क्योंकि कोरोना संकट ने इकोनॉमी, रेवेन्यू कलेक्शन, विनिवेश, खर्च, एक्सपोर्ट और महंगाई समेत कई मोर्चों पर असर डाला है.

टियर-1 और टियर-2 अकाउंट

NPS को PFRDA रेगुलेटर करता है, ये एक रिटायरमेंट सेविंग स्कीम होती है, जिसमें सब्सक्राइबर्स अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए पैसे डालते हैं. ये दो तरह के होते हैं टियर-1 और टियर 2.

टियर -1 एक Non-Withdrawable (जिसे निकाला नहीं जा सकता) परमानेंट रिटायरमेंट स्कीम होती है,

जबकि टियर -2 अकाउंट एक स्वैच्छिक अकाउंट होता है. जिसे तभी लिया जा सकता है जब आपके पास एक्टिव टियर-1 अकाउंट हो. इससे कभी भी बाहर आया जा सकता है.

NPS और APY

PFRDA दो तरह की पेंशन स्कीम चलाता है. NPS और अटल पेंशन योजना (APY). NPS आम तौर ऑर्गनाइज्ड सेक्टर के कर्मचारियों के लिए होा है, जबकि APY उनके लिए है जो अन-ऑर्गनाइज्ड सेक्टर में काम करते हैं.

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