मुंबई, 25 अप्रैल 2021

भारतीय रिजर्व बैंक ने आर्थिक संकट का सामना कर रहे भाग्‍योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड (Bhagyodaya Friends Urban Co-operative Bank Limited) (अमरावती) का लाइसेंस रद्द कर दिया है। आरबीआई का कहना है कि भाग्‍योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के पास पर्याप्‍त पूंजी नहीं है और वह अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी जमा राशि लौटाने में सक्षम नहीं होगा।

हालांकि, बैंक द्वारा जमा किए गए आंकड़ों के मुताबिक, 98 फीसदी से अधिक जमाकर्ताओं को डिपॉजिट इंश्‍योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन (DICGC) से उनकी जमा के आधार पर पूरी रकम मिल जाएगी।

बैंकिंग सेवाएं बंद

RBI ने सहकारी समितियों और महाराष्ट्र के सहकारी समितियों के आयुक्तों से भी अनुरोध किया गया है कि वे बैंक को बंद करने के लिए एक आदेश जारी करें. RBI ने कहा कि बैंक आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है और बैंक की निरंतरता उसके जमाकर्ताओं के हितों के लिए प्रतिकूल है. भाग्‍योदय फ्रेंड्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड ने बैंकिंग सेवाओं को बंद कर दिया है. बैंक के बंद होने पर, प्रत्‍येक जमाकर्ता को उनके जमा पर 5 लाख रुपये तक की मौद्रिक बीमित राशि डीआईसीजीसी की ओर से डिपॉजिट बीमा दावा के रूप में प्राप्‍त होगी.

संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पर भी नजर

इसके अलावा घोटाले के आरोपों से घिरे माइक्रो फाइनेंस कंपनी संबंध फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड पर भी लाइसेंस कैंसिल होने का खतरा मंडरा रहा है. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने संबंध फिनसर्व का लाइसेंस रद्द करने से पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. RBI ने संबंध फिनसर्व से पूछा है कि कंपनी के नेटवर्थ में इतनी बड़ी गिरावट आने के बाद क्यों न उसका लाइसेंस रद्द कर दिया जाए. दरअसल, RBI के नियमों के तहत, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए टियर-1 और टियर-2 के तौर पर एक निश्चत कैपिटल बनाए रखना अनिवार्य होता है.

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