नई दिल्ली, 7 मई 2021
आपको बता दें कि सरकार ने पिछले साल ही कोरोना महामारी के चलते उन सरकारी कर्मचारियों को तबतक प्रॉविजनल पेंशन देने का ऐलान किया था, जबतक उन्हें पर्मानेंट पेंशन ऑर्डर (PPO) नहीं मिल जाता है. पहले ये 6 महीने तक के लिए था, अब इसे 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है.
1 साल के लिए प्रॉविजनल पेंशन बढ़ा
कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मामलों के मंत्री जितेंद्र सिंह ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने कोविड-19 महामारी की स्थिति को देखते हुए अस्थाई तौर पर पेंशन भुगतान सेवानिवृत्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का निर्णय किया है. कार्मिक मंत्रालय के बयान के मुताबिक पेंशन पेंशनभागी कल्याण विभाग (DOPPW) और प्रशासनिक सुधार और जन शिकायत विभाग (DARPG) के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ऑनलाइन एक बैठक में जितेंद्र सिहं ने यह भी कहा कि अस्थाई पारिवारिक पेंशन को भी सरल बनाया गया है.
दावा मिलते ही तुरंत पेंशन शुरू करने के निर्देश
जितेंद्र सिंह ने कहा कि कुछ मामलों में सरकारी कर्मचारियों का सेवानिवृत्ति के बाद निधन हो गया और वे पेंशन संबंधित दस्तावेज जमा नहीं कर सके. मंत्रालय के अनुसार पे एंड एकाउंट्स कार्यालय को पारिवारिक पेंशन मामले को आगे बढ़ाने के लिए इंतजार किए बिना, परिवार के पात्र सदस्य से मृत्यु प्रमाण पत्र और पारिवारिक पेंशन के लिए दावा मिलने पर तुरंत पारिवारिक पेंशन को मंजूरी देने का निर्देश दिया गया है ताकि ऐसे सरकारी कर्मचारियों के परिवार को किसी तरह की समस्या का सामना नहीं करना पड़े.
NPS में एकमुश्त लाभ मिलेगा
जितेंद्र सिंह ने कहा कि NPS (New Pension System) से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ देने के आदेश भी जारी किए गए हैं. इसके तहत अगर उन्हें ड्यूटी के दौरान विकलांगता का सामना करना पड़ता है और ऐसी अक्षमता के बावजूद सरकारी सेवा में बनाए रखा जाता है तो NPS से जुड़े कर्मचारियों को एकमुश्त मुआवजे का लाभ दिया जाएगा.