रायपुर, 9 मई 2021

छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए बेहद गंभीर है। इसी कड़ी में सरकार की ओर से आज  सभी संभागायुक्तों, पुलिस महानिरीक्षकों, कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें सामाजिक, धार्मिक एवं अन्य आयोजनों के संबंध में जारी निर्देशों का कड़ाई से पालन करने को कहा गया है।

शादियों में 10 से ज्यादा नहीं

सामान्य प्रशासन विभाग से जारी निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना वायरस के नये वेरियन्ट की रोकथाम के लिए शादियों में 10 व्यक्तियों से अधिक की उपस्थिति पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। इसी तरह अन्त्येष्टि में 10 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे। समस्त प्रकार के धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक एवं अन्य आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

धर्म गुरुओं, समाज प्रमुखों से अपील
धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों के संबंध में धार्मिक गुरूओं, प्रमुखों से अपील की जाए कि वे लोगों को धार्मिक एवं सामाजिक त्यौहारों में भीड़भाड़ न करने तथा पूजा व अन्य आयोजन अपने-अपने घरों में व्यक्तिगत रूप से करने के लिए प्रोत्साहित करें। कोरोना पॉजिटिव व्यक्तियों के द्वारा आईसोलेशन प्रोटोकॉल के पालन की समय-समय पर जांच की जाए। उनके द्वारा सार्वजनिक भीड़भाड़ वाली सुविधाओं, तालाब का उपयोग न किया जाना सुनिश्चित किया जाए, ताकि संक्रमण आगे न फैले।

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