महासमुंद, 5 जून 2020

महासमुंद जिला प्रशासन ने क्वारेंटाइन सेंटर के नियम तोड़ने वाले 7 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 34, 188, 269, 270 के तहत एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें से कुछ लोग क्वारेंटाइन सेंटर की दीवार फांदकर बाहर चले गये  थे, जबकि कुछ लोग क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे लोगों से मिलने के लिए अंदर चले आए। जनपद पंचायत अधिकारी बसना की रिपोर्ट पर अलग-अलग धाराओं में इन सभी 7 लोगों पर केस दर्ज किया गया है।

जानकारी के मुताबिक क्वारेंटाइन सेंटर से बसना ब्लॉक के संतपाली गांव का श्रमिक क्वारेंटाइन सेंटर की दीवार फांद कर बाहर चला गया था। श्रमिक ने क्वारेंटाइन सेंटर से निकलकर गांव में अपने एक दोस्त के साथ शराब पी।

दूसरा मामला बसना ब्लॉक के अंतर्गत भूकेल ग्राम पंचायत का है जहां आरोपी 02 व्यक्तियों का बेटा अन्य राज्य से लौट कर के आया था एवं उसे शासकीय उच्च प्राथमिक शाला क्वारेंटाईन सेंटर में रखा गया था।  क्वारेंटाईन की अवधि के दौरान आरोपी व्यक्तियाों ने क्वारेंटाईन सेण्टर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया एवं बेटे से मुलाकात की।  मुलाकात के कुछ दिन बाद 31 मई 2020 को बेटे की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पायी गयी तब जानकारी हुई कि आरोपियों द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वारेंटाईन सेंटर में प्रवेश किया गया था। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बसना पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270, महामारी अधिनियम धारा 03 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है ।

तीसरा मामला बसना ब्लॉक अंतर्गत जलकोट ग्राम पंचायत का है जहा आरोपी 01 व्यक्ति अन्य राज्य से लौट कर के आया था एवं उसे शासकीय आगनबाड़ी सेंटर में क्वारेंटाईन में  रखा गया था। क्वारेंटाईन की अवधि के दौरान आरोपी व्यक्ति के बुलावे पर उसे 02 अन्य मित्रों (सहआरोपियों ) द्वारा क्वारेंटाईन सेंटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया गया एवं  मुलाकात की गयी।  मुलाकात के कुछ दिन बाद 31 मई 2020 को अन्य राज्य से लौटे आरोपी की  रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पायी गयी। तब जानकारी हुई कि आरोपियों द्वारा अनाधिकृत रूप से क्वारेंटाईन सेंटर में प्रवेश किया गया था। वरिष्ठ करारोपण अधिकारी जनपद पंचायत बसना की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए थाना बसना पुलिस ने भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188,269,270,महामारी अधिनियम धारा 3 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है ।
गौरतलब है कि भारतीय दण्ड संहिता. की धारा 188  के तहत शासकीय सेवक के द्वारा जारी विधिवत आदेश के उल्लंघन पर 06 माह की जेल का प्रावधान है। धारा 269  के तहत किसी बीमारी को फैलाने के लिए किया गया गैर जिम्मेदाराना काम करने पर  छह महीने की जेल या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। धारा 270 के तहत किसी जानलेवा बीमारी को फैलाने के लिए घातक या फिर नुकसानदायक काम करने पर दो साल जेल की या जुर्माना या फिर दोनों की सजा हो सकती है। कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को ध्यान में रखते हुए शासन के निर्देशों के तहत क्वारेंटाईन संेटर से क्वारेंटाईन अवधि में बाहर जाना एवं  किसी भी बाहरी व्यक्ति का अनाधिकृत प्रवेश वर्जित है।

0Shares
loading...

You missed