रायपुर, 10 अगस्त 2021
पटवारी ने एक नामंतरण प्रकरण को निराकृत करने के लिए 8 हजार रूपए की मांग की थी, जिसमें से 5 हजार रूपए प्रभारी तहसीलदार सिमगा ममता ठाकुर को देने के संबंधी एक वीडियो वायरल होने के कारण प्रशासन ने इसे गंभीरता से लेते हुए दोनों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
नायब तहसीलदार ममता ठाकुर को संभागायुक्त रायपुर ने तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी कर निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय बलौदाबाजार निर्धारित किया है। इसी तरह से अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सिमगा ने निलंबन आदेश जारी कर पटवारी कोमल चंद कोसले को निलंबन अवधि में मुख्यालय तहसील कार्यालय सिमगा नियत किया है। निलंबन अवधि में नायब तहसीलदार ममता ठाकुर और पटवारी कोमल चंद कोसले को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते देय होंगे।