रायपुर, 13 अक्टूबर 2020

राज्य शासन ने कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्र में सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं मनोरंजन संबंधी आयोजनों एवं कार्यक्रमों को आयोजित किये जाने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानि एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) जारी कर दिया है। एसओपी के तहत कार्यक्रम अथवा सभा का आयोजन खुले स्थान में ही किया जानो होगा। इसके लिए जिला प्रशासन अथवा सक्षम अधिकारी मैदान, सभास्थल के क्षेत्रफल, भौगोलिक स्थिति और आ सकने वाले लोगों की संख्या के हिसाब से शर्तों के आधार पर कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति देंगे।

एसओपी के मुताबिक मैदान में बैठक व्यवस्था होने पर व्यक्तियों को आगे-पीछे, अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस का पालन करना होगा। इसके लिए 6 फीट की दूरी पर मार्किंग करके बैठक व्यवस्था की जाएगी।

प्रवेश और निकास द्वार के साथ-साथ कॉमन एरिया को सैनिटाइजर करना होगा। सेनिटाइजेशन की व्यवस्था टच फ्री मोड में रखनी होगी।

प्रवेश के समय हरेक व्यक्ति के हाथों को सैेनिटाइज एवं थर्मल स्केनिंग किया जाना आवश्यक होगा।

प्रत्येक व्यक्ति मास्क पहनेगा और 6 फीट की दूरी रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेगा।

बंद जगह पर गतिविधि आयोजित करने के लिए अधिकतम 200 लोगों की समय सीमा ही रखी गई है।

इसके लिए हॉल में बैठने वाले व्यक्तियों की क्षमता के आधार पर एक बार में 50 प्रतिशत लोगों को ही शामिल करने की अनुमति होगी।

बैठक व्यवस्था होने पर व्यक्तियों को आगे-पीछे, अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंसिंग रखनी होगी। कम से कम 6 फीट की दूरी रखना जरूरी होगा।

एसओपी में दी गई शर्तें और भी हैं, इनको यहां पढ़ सकते हैँ।

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