भरतपुर जिले में आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं के अतिरिक्त सभी दुकानें बन्द
भरतपुर:- जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1867 एवं द राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को…