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भरतपुर जिले में आवश्यक वस्तुओं-सेवाओं के अतिरिक्त सभी दुकानें बन्द

भरतपुर:- जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1867 एवं द राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को…

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