बिलासपुर, 13 मई 2023
कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस आशय का आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिए नलकूप खनन नहीं किया जा सकेगा। शासकीय एजेंसी लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले तथा नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल हेतु अपने नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन हेतु अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।
उन्होंने नगर निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी को एवं राजस्व अनुविभाग के तहत आने वाले क्षेत्र में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने क्षेत्र में नलकूप खनन आवश्यक होने पर अनुमति प्रदान करने एवं यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन में नलकूप खनन करते पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवाही करने के निर्देश दिए है।