नई दिल्ली, 28 सितंबर 2021

अगले महीने काफी कुछ बदलने जा रहा है. 1 अक्टूबर से कुछ नियम बदल जाएंगे, जिन्हें आपके लिए जानना जरूरी है. क्योंकि इनका असर सीधा आपकी जेब से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा. आइए इन बदलावों पर एक नजर डालते हैं.

इन बैंकों की चेकबुक नहीं चलेंगी
1 तारीख से ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स (OBC), यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (UBI) और इलाहाबाद बैंक (Allahabad Bank) के चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड होने जा रहे हैं. दरअसल, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक (Indian Bank) में हो गया है. वहीं, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में हो चुका है. इन बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नई चेकबुक लेनी थी.

ऑटो डेबिट से पहले ली जाएगी मंजूरी
अक्टूबर से क्रेडिट और डेबिट कार्ड से पेमेंट का तरीका बदल रहा है. अगले महीने से क्रेडिट व डेबिट कार्ड से ग्राहक की जानकारी के बिना खाते से रुपये नहीं कट पाएंगे. इसके लिए बैंक को आपको पहले जानकारी देनी होगी. बैंक उपभोक्ता के खाते से पैसा तभी डेबिट होगा, जब वह इसके लिए अनुमति देगा. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) का आदेश है कि 1 अक्टूबर 2021 से बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों को डेबिट/क्रेडिट कार्ड और/या मोबाइल वॉलेट पर 5000 रुपये से ज्यादा के ऑटो भुगतान के लिए ग्राहक की मंजूरी लेनी होगी.

पोस्ट ऑफिस में जमा होंगे डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र
1 अक्टूबर से 80 साल व उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स पोस्ट ऑफिस में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे. दरअसल, जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जिंदा होने का सबूत है. इसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान में जमा कराना होता है, ताकि पेंशन मिलती रहे. डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए 30 नवंबर तक का समय दिया गया है.

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KYC अपडेट नहीं तो खाता निष्क्रिय
अगर आपने डीमैट, ट्रेडिंग अकाउंड का केवाईसी अपडेट नहीं किया है तो इसे 30 सितंबर तक कर लें. ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा. इसके बाद आप शेयर बाजार में ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे. यही नहीं शेयर ट्रांसफर करने में भी परेशानी आएगी. इसके लिए आपको केवाईसी अपडेट करना होगा. वहीं, 1 अक्टूबर से डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खोलने के लिए इन्वेस्टर को नॉमिनेशन की जानकारी भी देनी होगी. नॉमिनेशन नहीं रने पर डेक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा.

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