बिलासपुर।साढ़े तीन वर्षों अनुसूचित क्षेत्र सेवा देने के बावजूद पुनः अनुसूचित क्षेत्र स्थानांतरण पर सब इंस्पेक्टर द्वारा स्थानांतरण के विरुद्ध अधिवक्ता अभिषेक पांडेय के माध्यम रिट याचिका दायर की गई।

खमतराई, रायपुर निवासी-ढ़ालूदास मानिकपुरी, जिला रायपुर में पुलिस विभाग में सब -इन्सपेक्टर के पद पर पदस्थ हैं जिसे 01 सितम्बर 2020 को पुलिस महानिदेशक दुर्गेश माघव अवस्थी द्वारा उनका स्थानांतरण जिला-रायपुर से जिला-बलरामपुर कर दिया गया। अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय द्वारा हाईकोर्ट के समक्ष यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि याचिकाकर्ता पूर्व में साढ़े तीन वर्ष जिला कांकेर जो कि अनुसूचित क्षेत्र है उस जिले में अपनी सेवाऐं दे चुका है जिसका अनुसूचित क्षेत्र में ट्रान्सफर किया जाना स्थानांतरण नीति का उल्लंघन है। इसके साथ ही पुलिस महानिदेशक, रायपुर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग, रायपुर द्वारा दिनांक 27 मई 2020 को जारी सर्कुलर जिसमें इस बात का खुलासा था कि कोविड वायरस महामारी के संक्रमण के दौरान शासकीय कर्मचारियों के स्थानांतरण नहीं किये जाऐंँगे इसके साथ ही अतिआवश्यक होने पर सिर्फ समन्वय में अनुमोदन के आधार पर ही स्थानांतरण किये जाएंगे। पुलिस महानिदेशक रायपुर द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा सर्कुलर का उल्लंघन करते हुए बैन पीरिएड में याचिकाकर्ता सब-इन्सपेक्टर ढ़ालूदास मानिकपुरी का स्थानांतरण किया गया जो कि ट्रान्सफर पालिसी का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय, बिलासपुर द्वारा उक्त रिट याचिका की।जिस पर सुनवाई के पश्चात रिट याचिका को स्वीकार कर पुलिस महानिदेशक, दुर्गेश माघव अवस्थी द्वारा याचिकाकर्ता ढ़ालूदास मानिकपुरी का जिला-बलरामपुर किया गया स्थानांतरण नियम विरूद्ध एवं स्थानांतरण नीति का उल्लंघन पाते हुए उक्त स्थानांतरण आदेश पर स्थगन (रोक) लगाते हुए पुलिस महानिदेशक को तत्काल जवाब प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

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By Admin

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