रायपुर: गर्मी में तपते सूरज की तपिश के दौरान पानी के लिए राजधानी रायपुर सहित प्रदेश भर के लगभग सभी शहरो सहित ग्रामीण इलाको में भी परेशान जनता की तकलीफ को देखते हुए राज्य सरकार ने पानी को संरक्षित करने की दिशा में काम करने के साथ-साथ व्यापक मात्रा में हो रही पानी की बर्बादी को रोकने के लिए प्रदेश सरकार पानी के उपयोग पर कानून लाने जा रही है।
जल प्रबंधन अधिनियम 2019 नामक इस कानून का प्रारूप तैयार कर लिया गया है, साथ ही 19 जुलाई तक लोगों से सुझाव और आपत्ति भी मांगे गए है।
इस प्रावधान में प्रदेश की नदियों जलाशयों के संरक्षण के साथ ही पेयजल और औद्योगिक उपयोग के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे।
जल नियामक प्राधिकरण का गठन किया जाएगाएप्राधिकरण को व्यवहार न्यायालय की तरह शक्ति भी दी जाएगी। साथ ही किसी भी तरह से नदी, झील, नालों को नुकसान पहुंचाने पर जुर्माना लगाया जाएगा।
बतादें की आपत्ति और सुझाव के बाद सरकार द्वारा कानून को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिसे आने वाले शीत सत्र में प्रस्तुत किया जा सकता है।