भरतपुर:- जिला कलक्टर नथमल डिडेल ने एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1867 एवं द राजस्थान एपिडेमिक डिजीजेज एक्ट, 1957 में प्रदत्त शक्तियों के अनुसार कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण से आमजन को सुरक्षा प्रदान करने एवं उनके स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर भरतपुर जिले में आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं के अतिरिक्त अन्य सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान 21 मार्च दोपहर 3 बजे से बन्द रखने के आदेश दिए हैं।

आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत आने वाली वस्तुओं जैसे दवाईयां, राशन-किराना, दूध, सब्जी दुकानों, एलपीजी गैस, पेट्रोल पम्प एवं रिटेल आउटलेट व पानी सप्लाई, बैंक, एटीएम को ही इस आदेश से छूट रहेगी। यह स्पष्ट किया जाता है कि कचौरी, समोसा, मिठाइयां, अन्य खाद्य पदार्थ (रेडी टू ईट) बनाने वाली दुकानें एवं प्रतिष्ठान भी पूर्णतया बन्द रहेंगे। जिला कलक्टर ने पुलिस अधीक्षक भरतपुर, आयुक्त नगर निगम, जिला रसद अधिकारी भरतपुर, सचिव नगर विकास न्यास एवं सभी उपखण्ड अधिकारियों को इन आदेशों की पालना सुनिश्चित करने को कहा है।

By:- भूपेंद्र शर्मा, संपादक, राजस्थान

0Shares
loading...

By Admin

You missed