रायपुर, 19 मार्च 2020
नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन द्वारा पूर्व में जारी आदेशों के अलावा यह भी निर्णय लिया गया है कि नगरीय क्षेत्रों में स्थित सभी मॉल, चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखा जाए।
नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाए अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने जाने वाले को हतोत्साहित किया जाए। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों, नगर पालिक निगम के आयुक्त और नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के मुख्य नगर पालिक अधिकारियों को इस आशय का आदेश जारी करते हुए इसका कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कोरोना वायरस के नियंत्रण हेतु तीन अधिकारियों को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार
राज्य शासन द्वारा नोवल कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण हेतु भारतीय प्रशासनिक सेवा के दो और राज्य प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी को विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज यहां मंत्रालय से जारी आदेश के अनुसार भारतीय प्रशासनिक सेवा के श्री प्रभात मालिक संचालक संस्थागत वित्त तथा अतिरिक्त प्रभार चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी चिप्स और डी. राहुल वेंकट उप सचिव योजना एवं आर्थिक सांख्यिकी तथा पदेन उप सचिव छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग एवं उप सचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग को उनके वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी स्वास्थ्य विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौपा गया है।
इसी तरह राज्य प्रशासनिक सेवा के दीपक अग्रवाल उप सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग को कोरोना वायरस से संबंधित कार्य के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में संलग्न किया गया है।
नारायणपुर कलेक्टर पी. एस.एल्मा ने नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य शासन के नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग मंत्रालय (महानदी भवन)से जारी ताज़ा आदेश के परिपालन में नारायणपुर नगरीय क्षेत्र की सभी चौपाटी, बाजार एवं अन्य स्थलों जहां चाट-पकौड़ी, फास्ट फूड तथा अन्य खाद्य वस्तु के विक्रय के लिए अस्थायी ठेले आदि लगाये जाते हैं, उन्हें आगामी आदेश तक बंद रखने के निर्देश दिए गए है । इसके साथ ही नगरीय क्षेत्रों में स्थित छात्रावासों और छात्रों को किराये पर उपलब्ध कराए जाने वाले पी.जी. को भी खाली कराया जाने अथवा उनमें निवास करने वाले छात्र-छात्राओं के बाहर आने -जाने वाले को हतोत्साहित करने कहा है। नगर पालिका एवं जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं।
कलेक्टर एल्मा ने कहा कि नारायणपुर के ऐसे लोग जो केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलांगाना गये थे, वे बड़ी संख्या में वापस लौट रहे हैं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और एसडीएम को इन पर निगरानी रखने कहा है।